सुप्रीम कोर्ट में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई टली, याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय, राहुल गांधी की याचिका भी शामिल

Amanat Ansari 27 Oct 2026 02:27 PM 1 Mins
सुप्रीम कोर्ट में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई टली, याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय, राहुल गांधी की याचिका भी शामिल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तथा SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई टाल दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे पर अपना पक्ष (रिजॉइंडर) दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होने की संभावना है.

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपना जवाब पिछली रात ही दाखिल किया है, इसलिए अध्ययन और जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. अदालत ने यह मांग स्वीकार कर ली. इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिकाएं भी शामिल हैं, जिनमें मतदाता सूची से नाम हटाने, SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

सुनवाई के दौरान एक बड़े हिस्से में कोर्ट का ऑडियो-वीडियो बंद रहा. जब मामला समाप्त होने वाला था तब इसे चालू किया गया, जिसमें वरिष्ठ वकील डॉ. ए.एम. सिंघवी और मेनका गुरुस्वामी मौजूद दिखे. सांसद डोला सेन की ओर से मेनका गुरुस्वामी ने फॉर्म-6 में छेड़छाड़ और ECI के प्रेस नोट का जिक्र किया, जिस पर CJI ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी.

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि SIR से जुड़े फैसले तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए और फॉर्म-6 में कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया गया. इस विवाद की जड़ सितंबर 2026 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसमें चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा कुछ फैसलों पर लिखित आपत्ति दर्ज करने का दावा किया गया था.

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