Indore Honey Trap Part-2: इंदौर में मई में सामने आए चर्चित हनी ट्रैप पार्ट-2 मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में करीब 600 पन्नों का चालान पेश कर दिया है. पुलिस के चालान में साल 2019 के हनी ट्रैप मामले की आरोपित श्वेता विजय जैन को इस कथित गिरोह का सरगना बताया गया है. वहीं, सागर निवासी रेशू चौधरी को उसकी सहयोगी करार दिया गया है.
क्या है मामला?
मामला शराब और प्रॉपर्टी कारोबारी हितेंद्र उर्फ चिंटू ठाकुर की शिकायत पर सामने आया था. उन्होंने 18 मई को क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि 28 अप्रैल को उन्हें रास्ते में रोका गया और प्रॉपर्टी कारोबार में हिस्सेदारी देने या एक करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए दबाव बनाया गया. फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया.
प्रारंभिक एफआईआर में श्वेता का नाम नहीं था, लेकिन जांच और बयानों के दौरान उसका नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की. कुल सात लोगों को आरोपित बनाया गया है. चालान में उल्लेख है कि श्वेता और उसके साथियों ने संगठित तरीके से लोगों को निशाना बनाकर फोटो-वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर अवैध वसूली की योजना बनाई थी. आरोपितों पर फोटो और वीडियो के जरिए डराने तथा आर्थिक लाभ के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं.
फॉरेंसिक रिपोर्ट बाकी
पुलिस ने नौ मोबाइल फोन, दो पेनड्राइव सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं. इनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है. रिपोर्ट आने के बाद नए तथ्य सामने आने पर पूरक चालान भी पेश किया जा सकता है. मामले में संगठित अपराध से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं. अब चालान पेश होने के बाद न्यायालय में आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी.