SIR-वोट चोरी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव जीतने के 3 साल बाद सरपंच बने मोहित कुमार  

Amanat Ansari 13 Aug 2025 08:50: PM 1 Mins
SIR-वोट चोरी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव जीतने के 3 साल बाद सरपंच बने मोहित कुमार  

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत जिले की बुआना लखु ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव को रद्द कर दिया है. कोर्ट के आदेश पर वोटों की दोबारा गिनती में याचिकाकर्ता मोहित कुमार को सबसे ज्यादा वोट मिले. जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एनके सिंह की बेंच ने पानीपत के उपायुक्त-सह-चुनाव अधिकारी को दो दिन के अंदर मोहित कुमार को निर्वाचित घोषित करने और उन्हें तुरंत पद संभालने की अनुमति देने का आदेश दिया.

2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव में कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था. मोहित कुमार ने इस परिणाम को चुनौती दी थी. अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-चुनाव ट्रिब्यूनल ने 22 अप्रैल 2025 को एक बूथ के वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया था. लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को इस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद मोहित कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.

31 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जिला चुनाव अधिकारी को सभी ईवीएम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने पेश करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सभी बूथों के वोटों की गिनती दोबारा होगी, इसे वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा और परिणाम पर रजिस्ट्रार, याचिकाकर्ता, और प्रतिवादी या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होंगे.

कोर्ट के आदेश पर रजिस्ट्रार ने सभी बूथों के वोटों की गिनती की, जिसमें मोहित कुमार को 1,051 वोट और कुलदीप सिंह को 1,000 वोट मिले. जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने गिनती के परिणाम को स्वीकार करते हुए कहा कि रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर संदेह का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया वीडियो में रिकॉर्ड की गई और दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए. इसलिए, मोहित कुमार को बुआना लखु ग्राम पंचायत का सरपंच घोषित किया जाए.

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अन्य मुद्दा बाकी है, तो उसे चुनाव ट्रिब्यूनल में उठाया जा सकता है, लेकिन वोटों की गिनती का परिणाम अंतिम होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मोहित कुमार को सरपंच घोषित करने का आदेश दिया, जो ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगा.

haryana news haryana latest news haryana hindi news supreme court

Recent News