इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया कर्मियों पर नई पाबंदियां लगा दी हैं. अब अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों के लिए काम करने वाले पत्रकारों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर रिपोर्टिंग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना अनिवार्य होगा. यह दिशानिर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किए हैं.
नए नियमों के तहत पत्रकार इन तीन शहरों के अंदर यात्रा के लिए NOC से मुक्त रहेंगे. व्यक्तिगत यात्रा के लिए एबटाबाद और मुर्री जाने पर मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के जरिए NOC के लिए आवेदन करना होगा, जिसकी मंजूरी तीन कार्य दिवसों में मिलने की उम्मीद है. विदेशी मीडिया संगठनों, प्रोडक्शन हाउस, फ्रीलांसर, फिक्सर और गैर-पत्रकारों को भी मंत्रालय के साथ पंजीकरण कराना होगा. यह नियम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे.
पंजीकरण के बाद प्रेस एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. स्थायी कार्ड सालाना जारी होगा जबकि अस्थायी कार्ड अधिकतम तीन महीने के लिए मान्य होगा. कार्ड जारी होने के बाद आधिकारिक कार्यक्रमों और सरकारी परिसरों में पहुंच आसान होगी, लेकिन मांगने पर कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा.
ये पाबंदियां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थानीय चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शन, व्यवधान और कथित बल प्रयोग की खबरों के बीच आई हैं. एमनेस्टी इंटरनेशनल और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स समेत प्रेस स्वतंत्रता संगठनों ने पत्रकारों पर प्रतिबंध, संचार ब्लैकआउट और विदेशी मीडिया कवरेज पर रोक को लेकर चिंता जताई है.