लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) की अलग रह रही पत्नी भानवी कुमारी सिंह को मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत प्रदान की है. न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने भानवी की बहन साध्वी सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम स्थगन आदेश दिया.
कोर्ट ने इसे दो बहनों के बीच का घरेलू विवाद मानते हुए सुलह की गुंजाइश बताई. भानवी की ओर से कहा गया कि राजा भैया के तलाक मुकदमे में उनके लिखित बयान को एक चैनल ने दिखाया, जिससे साध्वी ने यह केस दायर किया. कोर्ट ने माना कि ऐसे आरोपों पर सीधे एफआईआर गलत है और केवल परिवाद ही ठीक रहता.
साथ ही, अदालत ने राजा भैया और साध्वी सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सभी पक्षों के बयान सुनने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी. अगली तारीख तीन सप्ताह बाद निर्धारित की गई है. यह मामला राजा भैया और भानवी के लंबे चल रहे वैवाहिक विवाद से जुड़ा है, जहां तलाक की कार्यवाही अलग से चल रही है.