नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने अपने आवास के अवैध निर्माण से जुड़े मामले में एसडीएम कोर्ट द्वारा लगाए गए 135000 रुपए के जुर्माने का भुगतान कर दिया है. यह मामला संभल के दीपासराय मोहल्ले में उनके मकान बर्क मंजिल से संबंधित है. कोर्ट ने सांसद को 30 दिनों के भीतर अवैध हिस्से को स्वयं हटाने का आदेश दिया है. बर्क ने इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि वह न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं और अपने वकीलों के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.
यह मामला संभल के नखासा थाना क्षेत्र में दीपासराय मोहल्ले में बर्क मंजिल के निर्माण से जुड़ा है. 5 दिसंबर 2023 को विनियमित क्षेत्र अधिकारी ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण के लिए नोटिस जारी किया था. लगभग 250 दिनों की सुनवाई के बाद, 12 अगस्त 2024 को एसडीएम विकास चंद्र की कोर्ट ने 151 वर्ग फीट के निर्माण को अवैध घोषित किया और इसे 30 दिनों में हटाने का निर्देश दिया. आदेश के मुताबिक, अगर समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन बुलडोजर से अवैध हिस्सा ढहा देगा और इसका खर्च भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा.
जियाउर्रहमान बर्क ने बुलडोजर कार्रवाई को लोगों के अधिकारों पर हमला बताया. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के आदेश की अवहेलना हो रही है. उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण कार्रवाई करार दिया और कहा कि वह कानूनी रास्ते से इसका विरोध करेंगे.
12 अगस्त 2024 को एसडीएम कोर्ट ने मकान के बाहर बने 1 मीटर गहराई और 14.30 मीटर लंबाई, यानी कुल 151 वर्ग फीट के हिस्से को अवैध माना. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था. आदेश में कहा गया कि नियम सभी के लिए बराबर हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि.
इस मामले में पहले भी सांसद पर 500 और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है. 20 दिसंबर 2024 को प्रशासन ने उनके घर के बाहर बनी सीढ़ियों को तोड़ दिया था. 5 दिसंबर 2023 से शुरू हुए इस मामले में अब तक 20 से अधिक सुनवाइयां हो चुकी हैं.