नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक सीमित समय के बीच ग्रीन पटाखों के फोड़ने की अनुमति दी है. शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और फिर रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़े जा सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ना केवल नामित स्थानों पर ही अनुमत होगा.