नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सुरेश कुमार सिंह की बेंच ने निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है. यह मामला 2018 के राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़ा है. राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था.
इसी आधार पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में चल रहा ट्रायल फिलहाल स्थगित रहेगा. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए ट्रायल पर रोक लगाई. इससे पहले राहुल गांधी ने इस मामले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
यह राहत ऐसे समय में मिली है जब दिल्ली में वोट चोरी और SIR के मुद्दे पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट तक मार्च जारी है. राहुल गांधी ने INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ सक्रियता दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को फिलहाल मानहानि के मामले में राहत मिल गई है. अब आगे की सुनवाई में जवाब दाखिल होने के बाद अगला फैसला आएगा.