नई दिल्ली: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ गया है. कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए सात दिनों का समय दिया है. साथ ही सरकार के द्वारा जवाब दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने सभी 100 याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाए, क्योंकि सबी याचिका पर अलग-अलग सुनवाई संभव नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा...
- अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी
- बोर्ड, परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी
- 7 दिन तक वक्फ बोर्ड में कोई बहाली नहीं की जाएगी
- वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं होगा
- सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष सिर्फ पांच याचिका दें
- पांच मई को होगी अगली सुनवाई
- वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगी
- वक्फ बाय यूजर वाली प्रोपर्टी वक्फ के पास होगी
- ओवैसी ने कहा कि नया कानून मूल अधिकारों के खिलाफ
- मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी
supreme court
interim order
waqf law
waqf law supreme court