वैकल्पिक सेक्स वर्क अवैध नहीं, पुलिस सहमति वाले वयस्कों को परेशान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

Amanat Ansari 01 Jun 2026 01:37: PM 2 Mins
वैकल्पिक सेक्स वर्क अवैध नहीं, पुलिस सहमति वाले वयस्कों को परेशान नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनैतिक यातायात (निवारण) अधिनियम (ITPA) का विश्लेषण करते हुए कहा कि इस 70 वर्ष पुराने कानून की धाराएं वयस्कों द्वारा स्वेच्छा से किए जाने वाले सेक्स वर्क पर पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं देतीं, क्योंकि सेक्स वर्क स्वयं अवैध नहीं है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही वेश्यालय चलाना अवैध है, लेकिन छापेमारी के दौरान पाए गए स्वैच्छिक सेक्स वर्कर्स पर जुल्म या हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए.

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पुलिस को अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करने वाले वयस्कों को परेशान नहीं करना चाहिए. पीठ ने कहा कि इसका तर्क सरल था; चूंकि ये महिलाएं स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति में लगी हुई हैं, इसलिए उनका ‘उद्धार’ करने का प्रश्न ही नहीं उठता.

अदालत ने यह भी जोर दिया कि किसी भी सेक्स वर्कर को उनकी इच्छा के विरुद्ध पुनर्वासित नहीं किया जाना चाहिए. पुनर्वास की प्रक्रिया जबरदस्ती वाली नहीं, बल्कि सेक्स वर्कर्स की स्वैच्छिक सहमति पर आधारित होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि संवैधानिक अधिकार पुनर्वास का राज्य को यह दायित्व देता है कि वह पीड़ितों को पुनर्वास की दिशा में साधन और सहायता उपलब्ध कराए. लेकिन यह राज्य को यह अधिकार नहीं देता कि वह पीड़ित की इच्छा के विरुद्ध पुनर्वास की प्रक्रिया थोप दे.

महत्वपूर्ण फैसला

मानव तस्करी के शिकार वयस्कों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि वयस्क सेक्स वर्कर्स की सहमति पुनर्वास, पुन: एकीकरण और सुरक्षात्मक गृहों में रखे जाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण विचार होना चाहिए. यह फैसला व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार पीड़ितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया.

सीनियर एडवोकेट अपर्णा भाट के सुझाव को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि पीड़ितों को उद्धार और पुनर्वास की निष्क्रिय वस्तु नहीं माना जा सकता. उनकी पसंद और स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए. अदालत ने आईटीपीए की धारा 17 के तहत पितृसत्तात्मक (Paternalistic) धारणाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि यह प्रावधान अक्सर सभी लोगों को एक ही तरह से देखता है, चाहे वे तस्करी का शिकार हुए हों, जबरन लाए गए हों या स्वेच्छा से सेक्स वर्क कर रहे हों.

पीठ के अनुसार, इस “एक आकार सभी के लिए” वाले दृष्टिकोण में उन लोगों की अलग-अलग वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाते हैं. अदालत के इस फैसले में सहमति और हर मामले की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर जोर दिया गया है.

यह फैसला व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार पीड़ितों की सुरक्षा संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. इसमें साफ किया गया कि वयस्क सेक्स वर्कर्स से संबंधित फैसले उनकी सहमति, स्वायत्तता और मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर होने चाहिए.

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