लखनऊ: युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (Chief Ministers Youth Entrepreneurship Development Scheme) में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है. अब 5 लाख रुपए तक का ब्याज-मुक्त लोन लेने के लिए 30 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य हो गया है.
राज्य सरकार ने योजना के नियमों में यह संशोधन इसलिए किया है ताकि युवा उद्यमी बेहतर तैयारी के साथ अपना व्यवसाय शुरू करें और लोन का सही उपयोग हो सके. पहले कई आवेदनों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट और तकनीकी खामियों के कारण बैंक लोन स्वीकृत नहीं कर पा रहे थे. अब इस समस्या को दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है.
नई व्यवस्था के मुख्य बातें...
सरकार का कहना है कि यह बदलाव युवाओं को उनके चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञों से ट्रेनिंग दिलाकर व्यवसाय की बुनियाद मजबूत करने में मदद करेगा. एनसीवीटी पाठ्यक्रम पर आधारित यह ट्रेनिंग विशेष रूप से डिजाइन की गई है. 28 अप्रैल तक योजना में 5.30 लाख से ज्यादा आवेदन आए, जिनमें से 1.68 लाख से अधिक युवाओं को 5,913 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है.
यह नई व्यवस्था 1 मई से लागू हो गई है. इच्छुक युवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. युवा उद्यमियों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है. अधिक जानकारी के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का पोर्टल चेक करें.