कोलकाता : टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज एफआईआर मामले में अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक पुलिस उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जांच जारी रह सकती है, लेकिन इस अवधि में सांसद के खिलाफ गिरफ्तारी या किसी प्रकार की कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि कोर्ट ने राहत के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी लगाई है. अदालत ने आदेश दिया कि अभिषेक बनर्जी बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे.
यह मामला कथित तौर पर एक सार्वजनिक सभा में दिए गए बयान को लेकर दर्ज किया गया था, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने तीखी आपत्ति जताई थी. वहीं टीएमसी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के तहत मामला दर्ज कराया गया है. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल अभिषेक बनर्जी को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है, जबकि मामले की अगली सुनवाई आने वाले दिनों में होगी.