संभल जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रंगाई-पुताई और लाइटिंग की मिली इजाजत

Amanat Ansari 12 Mar 2025 12:40: PM 1 Mins
संभल जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रंगाई-पुताई और लाइटिंग की मिली इजाजत

नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को संभल जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी और सजावटी रोशनी की अनुमति दे दी, बशर्ते कि कोई संरचनात्मक संशोधन न किया जाए. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल के लिए निर्धारित की. अदालत ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस बारे में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया था कि विवादित मस्जिद के लिए सफेदी, अतिरिक्त रोशनी और सजावटी रोशनी आवश्यक थी या नहीं. एएसआई को 24 घंटे के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, जिसकी सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की गई थी.

बता दें कि मुगलकालीन संरचना वाली मस्जिद ने 24 नवंबर, 2024 को अशांति के बाद राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक स्थानीय अदालत ने साइट का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि यदि सफेदी और संबंधित कार्य के लिए संरचना की आगे की जांच की आवश्यकता है, तो एएसआई इसका निरीक्षण करने के लिए एक टीम भेज सकता है.

अदालत ने उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को मस्जिद के मुतवल्लियों (संरक्षकों) और राज्य के बीच 19 जनवरी, 1927 को हुए कथित समझौते की एक प्रति प्राप्त करने का भी निर्देश दिया, जिसमें कथित तौर पर मस्जिद के रखरखाव के संबंध में विभिन्न एजेंसियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है. मस्जिद प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने तर्क दिया कि एएसआई ने सफेदी और अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की पेंटिंग की आवश्यकता नहीं है.

इस बीच, एएसआई के वकील मनोज कुमार सिंह ने कहा कि संरचना के बाहरी हिस्से पर कुछ उखड़न थी, लेकिन पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों द्वारा गहन सर्वेक्षण के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि सफेदी अनावश्यक थी. अदालत ने कहा कि इस मामले पर एएसआई का रुख उसके हलफनामों में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है.

Sambhal Jama Masjid Allahabad High Court ASI Sambhal violence

Recent News