तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिला झटका हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश जाकर आखों का इलाज कराने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस् सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने कहा की अभिषेक बनर्जी पर चुनाव के दौरान डराने-धमकाने का केस चल रहा है, ऐसे में देश छोड़ने की जरुरत नहीं है भारत में भी इलाज उपल्बध है।
जस्टिस् सौगत भट्टाचार्य ने कहा इससे कोई फरक नहीं पड़ता की बनर्जी कहा इलाज करवाते है, इलाज मिलना ज्यादा जरुरी है। जस्टिस् भट्टाचार्य के आदेश पर राज्य के SSKM अस्पताल में बनर्जी पेश होंगे जिसके बाद डॉक्टर तय करेंगे की इलाज वहां संभव है की नहीं। रिपोर्ट आने तक तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को विटेश जाने की अनुमति नहीं है।
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें वह अदालत से कहते है की उन्होनें जांच में सहयोग किया है इसलिए उन्हें इलाज से वंचित ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट को याचिका पर सुनवाई करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल कहती है राज्य अस्पताल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। भागने की योजना हो सकती है।' बागी टीएमसी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के गलत इस्तमाल की संभावना जताई।