पटना: बिहार के चर्चित कोचिंग शिक्षक खान सर (फैजल खान) और ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद उर्फ रौशन सर के बीच विवाद अब कोर्ट में भी लगातार खिंच रहा है. शुक्रवार को पटना कोर्ट ने खान सर के दोनों बॉडीगार्डों की जमानत याचिका खारिज कर दी. अब वे जेल में ही रहेंगे. वहीं रौशन सर की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर स्थगित कर दी गई है.
खान सर के दोनों गार्ड प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी थी. कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों गार्डों पर ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी के बाहर फायरिंग (हवा में गोली चलाने) का आरोप है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था.
रौशन सर की जमानत पर फिर टली सुनवाई
ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद उर्फ रौशन सर की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया. अब अगली सुनवाई सोमवार 15 जून को होगी. रौशन सर पहले ही निचली अदालत से जमानत में झटका खा चुके हैं. उन्हें खान सर के कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़, पथराव और गार्ड की पिटाई के मामले में आरोपी बनाया गया है. वह फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं.
क्या है पूरा विवाद?
2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर में खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर बवाल हुआ था. बिहार पुलिस सिपाही भर्ती रिजल्ट का क्रेडिट लेने को लेकर दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच तनाव बढ़ गया. आरोप है कि रौशन सर के लोगों ने खान सर के सेंटर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और गार्ड को पीटा. इसके जवाब में खान सर के गार्डों ने हवा में फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया. पुलिस ने दोनों तरफ से मामले दर्ज किए. खान सर पर भी फायरिंग का आरोप लगा है, लेकिन पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा रखी है.
यह मामला बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री की आपसी प्रतिद्वंद्विता को लेकर सुर्खियों में है. दोनों तरफ के छात्रों और समर्थकों में भी तनाव बना हुआ है. कोर्ट का अगला फैसला अब 15 जून को आएगा.