फिरोजाबाद : जिला अदालत ने चर्चित डेढ़ वर्षीय मासूम आरव हत्याकांड में आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को दोषी करार दिया है. अब अदालत इस मामले में सजा का ऐलान शुक्रवार को करेगी. इस फैसले का इंतजार पीड़ित परिवार के साथ-साथ पूरे जिले को है.
मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र की यादव कॉलोनी का है. अभियोजन के अनुसार, 30 मई को आरोपी विराज, जो रिश्ते में बच्चे की मां रती का देवर लगता था, मासूम आरव को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया. आरोप है कि उसने गली में बच्चे को कई बार सिर के बल जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जबकि परिजन घायल आरव को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.जांच के दौरान गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अहम सबूत बनी. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा.
पुलिस ने आरोपी को बाद में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था. उसके पैर में गोली लगी थी और उसके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किए गए थे. पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए मात्र छह दिन में 75 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए. अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी दो बार दिखाई गई.
अभियोजन का दावा है कि फुटेज देखने के दौरान आरोपी भावुक हो गया और अपना सिर पकड़ लिया.
करीब एक महीने चली सुनवाई के बाद जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने आरोपी को दोषी ठहराया. अब सभी की निगाहें शुक्रवार को होने वाले सजा के फैसले पर टिकी है. वहीं, मृतक आरव की मां रती पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर चुकी हैं.