नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आप नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल की मांग की थी. यह मामला पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर की गई टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक मानहानि के केस से संबंधित है.
न्यायमूर्ति एमआर मेन्गड़े ने आदेश सुनाते हुए कहा, "याचिका खारिज की जाती है." इससे पहले, अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद की सिटी सेशंस कोर्ट के अतिरिक्त प्रधान जज मनीष प्रध्यूमन पुरोहित के 15 दिसंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी संशोधन याचिका खारिज कर दी गई थी.
यह याचिका 23 सितंबर 2023 के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी. केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दिया था कि उन्हें (आवेदक) और अभियुक्त नंबर 2 – आप नेता संजय सिंह का ट्रायल अलग-अलग किया जाए, क्योंकि दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक ही शिकायत में ट्रायल करना न्याय के हित में नहीं है.
सेशंस कोर्ट के समक्ष केजरीवाल ने तर्क दिया था कि दोनों अभियुक्तों को एक साथ ट्रायल नहीं किया जा सकता और मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके आवेदन को खारिज करना गैरकानूनी है, क्योंकि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप और लेन-देन अलग-अलग और भिन्न हैं.