नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर एक साल का सेवा विस्तार दे दिया है. अब वे 30 जून, 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे.
रस्तोगी, जो 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, को यह विस्तार ऑल इंडिया सर्विसेज (डीआईबी) नियम, 1958 के नियम 16(1) में छूट देकर और नियम 3 का उपयोग करके दिया गया है. उनकी रिटायरमेंट 30 जून, 2025 को होने वाली थी.
23 मई को हरियाणा सरकार ने रस्तोगी के लिए एक साल के विस्तार की सिफारिश की थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. नियम 16 के अनुसार, मुख्य सचिव को अधिकतम छह महीने का विस्तार दिया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार पूरी तरह से औचित्य के साथ और सार्वजनिक हित में सिफारिश करे, और केंद्र सरकार की मंजूरी हो.
रस्तोगी को फरवरी 2024 में हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया था, जब उनके पूर्ववर्ती विवेक जोशी को भारत का चुनाव आयुक्त बनाया गया था.