हरियाणा में अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार के इस फैसले से बल्ले-बल्ले!

Global Bharat 17 Jul 2024 06:52: PM 2 Mins
हरियाणा में अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार के इस फैसले से बल्ले-बल्ले!

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है. पीसी में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को सरकार के ग्रुप बी और सी के पदों पर तीन साल की छूट दी जाएगी.

केंद्र सरकार ने 2022 में शुरू की थी योजना

बता दें कि केंद्र सरकार ने 15 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत पुरुष और महिला उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में 4 साल की अवधि के लिए तीनों सेवाओं के 'अधिकारी रैंक से नीचे' कैडर में भर्ती किया जाएगा. अग्निवीरों को अनुकूलित बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण और विशेष व्यापार प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद आवश्यकतानुसार अप-स्किलिंग कोर्स किए जाते हैं.

25 प्रतिशत अग्निवीरों को रखने का प्रावधान

इस योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों के प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25 प्रतिशत तक को संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में भर्ती किया जाएगा. साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) ने भी कॉन्स्टेबल स्तर के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत कोटा की व्यवस्था की है. इस योजना विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस सहित भारतीय ब्लॉक की पार्टियां कह रही हैं कि अगर वे केंद्र में सत्ता में आती हैं तो वे इसे निरस्त कर देंगी.

नौकरी देने वालों को सब्सिडी देगी सरकार

इसी के साथ सीएम सैनी ने कहा कि अगर किसी औद्योगिक इकाई द्वारा पूर्व अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी. सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई है. बता दें कि इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में शामिल किया जाता है. हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करेगी.

उन्होंने कहा है कि हम इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट प्रदान करेंगे. अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 वर्ष होगी. सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगी.

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