इमरान खान को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा पूरा मेडिकल रिकॉर्ड

Global Bharat 18 Aug 2026 05:07 PM 1 Mins
इमरान खान को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा पूरा मेडिकल रिकॉर्ड

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इमरान खान को इस्लामाबाद स्थित एक निजी अस्पताल में ट्रांसफर किया जाए, ताकि उनकी बेहतर चिकित्सा जांच और इलाज सुनिश्चित हो सके. यह आदेश ऐसे समय आया है जब जेल में बंद इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड भी अदालत में पेश करने को कहा है. कोर्ट ने उनके इलाज, जांच और स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उन्हें किस तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति क्या है.

इसके अलावा अदालत ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इमरान खान की परिवार के सदस्यों के साथ हुई मुलाकातों का पूरा ब्योरा भी मांगा है. इसमें मुलाकात की तारीख, समय और संबंधित विवरण शामिल किए जाने की बात कही गई है. कोर्ट के इस निर्देश को इमरान खान के जेल में रहने के दौरान उनके परिवार से संपर्क और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों की निगरानी के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनकी कानूनी स्थिति पाकिस्तान की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। PTI लगातार उनके स्वास्थ्य, जेल सुविधाओं और परिवार से मुलाकात को लेकर सवाल उठाती रही है. पार्टी नेताओं का आरोप रहा है कि इमरान खान को पर्याप्त चिकित्सा और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि सरकार और जेल प्रशासन इन आरोपों पर अलग-अलग समय पर अपना पक्ष रखते रहे हैं.

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान की मेडिकल स्थिति और जेल में उनके उपचार से जुड़ी जानकारी सामने आने की संभावना है. अदालत के निर्देश को उनके स्वास्थ्य और मानवाधिकार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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