नाबालिग है कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नगरपालिका का आदेश रद्द

Amanat Ansari 01 Oct 2026 04:21 PM 1 Mins
नाबालिग है कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले? हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नगरपालिका का आदेश रद्द

भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले की जन्मतिथि बदलकर उन्हें नाबालिग घोषित करने वाले महेश्वर नगरपालिका के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र से जुड़ा इतना गंभीर फैसला बिना उसे सुने नहीं लिया जा सकता. प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मालाएं बेचते हुए मोनालिसा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे.

इसके बाद उन्हें फिल्म ऑफर मिले और वे सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गईं. बाद में केरल के अभिनेता फरमान खान से उनकी शादी हो गई. शादी के बाद उनके पिता ने दावा किया कि मोनालिसा नाबालिग हैं. नगरपालिका ने 31 मार्च को आदेश जारी कर उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 से बदलकर 30 दिसंबर 2009 कर दी. इससे शादी के समय उनकी उम्र कागजों पर 18 से घटकर 16 साल रह गई.

हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी मोनालिसा को अपनी बात रखने का मौका दें और पिता के आवेदन पर नए सिरे से विचार करें. जस्टिस गजेंद्र सिंह ने पिता के रुख पर नाराजगी जताते हुए कहा, “मोनालिसा द्वारा अपनी पसंद से शादी करने के बाद ही उनके पिता ने जमीन-आसमान एक करना शुरू किया.”

अदालत ने जोर दिया कि उम्र दो साल पीछे करने से सिर्फ कागजी एंट्री नहीं बदलती, बल्कि मतदान का अधिकार, अनुबंध करने की क्षमता, वित्तीय स्वतंत्रता और जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है. इससे पति पर आपराधिक मुकदमे का खतरा भी पैदा होता है. मोनालिसा और उनके पति की ओर से तर्क दिया गया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और मां के हलफनामे पर जारी जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज है.

पिता का दावा था कि अस्पताल के पुराने रजिस्टर के अनुसार जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ. मोनालिसा पक्ष का आरोप है कि पिता मुस्लिम युवक से शादी से नाराज होकर और छोटे भाई के जन्म रिकॉर्ड में हेरफेर करके उन्हें जबरन नाबालिग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. अदालत के इस फैसले से फिलहाल शादी की वैधता या पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर कोई असर नहीं पड़ा है.

Monalisa Bhosle Kumbh Viral Girl Kumb Girl

Recent News