Khan Sir News : बिहार के पटना में दर्ज मामले को लेकर चर्चाओं के बीच ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर फिलहाल पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे. उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने स्पष्ट किया है कि खान सर के सरेंडर की संभावना नहीं है और कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत की मांग की जाएगी.
वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. उनका दावा है कि जिस फायरिंग की घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया है, उसमें खान सर की कोई भूमिका नहीं रही. उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनसे उनका पक्ष सहमत नहीं है. विशेष रूप से उस आरोप को भी खारिज किया गया, जिसमें कहा गया था कि खान सर ने कथित तौर पर अपने समर्थकों से गोली चलाने और बाकी मामला संभाल लेने की बात कही थी.
अरविंद कुमार महुआर के अनुसार, खान सर को फिलहाल सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत लेने की जरूरत पड़ सकती है. उन्होंने बताया कि शनिवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए अब यह याचिका सोमवार को दायर की जाएगी.
इस बीच, मामले को लेकर राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में चर्चा तेज है. खान सर के समर्थक इसे कानूनी लड़ाई बता रहे हैं, जबकि पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है. अब सभी की नजर सोमवार पर टिकी है, जब अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल होने के बाद मामले की अगली दिशा स्पष्ट हो सकेगी.