नई दिल्ली: चंडीगढ़ प्रशासन ने पूर्व बीजेपी सांसद किरण खेर को सेक्टर 7 में आवंटित एक सरकारी आवास के लिए लगभग 13 लाख रुपए के बकाया लाइसेंस शुल्क को लेकर नोटिस जारी किया है. अधिकारियों के अनुसार, सहायक नियंत्रक (वित्त और लेखा) किराया ने 24 जून 2025 को खेर के निवास, कोठी नंबर 65, सेक्टर 8-ए, में यह नोटिस भेजा. नोटिस में उन्हें जल्द से जल्द बकाया राशि चुकाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि भुगतान में और देरी होने पर कुल बकाया राशि पर 12% ब्याज लगाया जाएगा.
प्रशासन ने बीजेपी नेता से कुल 12,76,418 रुपए की मांग की है. यह बकाया सेक्टर 7 में सरकारी आवास टी-6/23 के लाइसेंस शुल्क (किराया) और दंड से संबंधित है. अधिकारियों ने बताया कि दंड में कुछ बकाया हिस्सों पर 100% और यहां तक कि 200% तक की जुर्माना राशि शामिल है. इस घटनाक्रम ने पूर्व सांसद द्वारा लंबे समय तक आवास के उपयोग और भुगतान में चूक को लेकर सवाल खड़े किए हैं.
अभी तक खेर या उनके कार्यालय की ओर से नोटिस के संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. नोटिस के अनुसार, जुलाई 2023 से 5 अक्टूबर 2024 तक बकाया लाइसेंस शुल्क 5,725 रुपए था, जबकि 6 अक्टूबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक आवास के "अनधिकृत" उपयोग पर 100% दंड लगाया गया, जो 3.64 लाख रुपए है.
6 जनवरी से 12 अप्रैल (आवास खाली करने की आधिकारिक तारीख) तक 200% दंड लगाया गया, जो 8.20 लाख रुपए तक जुड़ गया. सहायक नियंत्रक (वित्त और नियंत्रक) किराया के कार्यालय ने अतिरिक्त ब्याज और विविध शुल्क भी जोड़े, जिसमें 26,106 रुपए और 30 अप्रैल तक 12% वार्षिक ब्याज के रूप में 59,680 रुपए शामिल हैं. दो बार की सांसद से यह राशि डिमांड ड्राफ्ट या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से चुकाने को कहा गया है.