संभल : उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के नाम दर्ज जमीन पर बने तीन मंजिला मकान को प्रशासन ने अवैध निर्माण घोषित किया है. इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई अब अगले चरण में पहुंच गई है. एसडीएम के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई अपील को जिलाधिकारी की कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के पूर्व आदेश को बरकरार रखा गया है.
डीएम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तीन मंजिला निर्माण पर नोटिस चस्पा किया. नोटिस के जरिए भवन से जुड़े लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि अवैध निर्माण को स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन की ओर से इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
मामले में प्रशासन की ओर से जमीन और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद इसे नियमों के विपरीत बताया गया है. पहले एसडीएम स्तर से निर्माण हटाने का आदेश जारी किया गया था, इसके बाद आदेश के खिलाफ अपील की गई, लेकिन जिलाधिकारी की अदालत ने अपील को खारिज करते हुए एसडीएम के आदेश को कायम रखा.
अब प्रशासन की नजर 15 दिन की समयसीमा पर है. यदि इस अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है. विधायक नवाब इकबाल महमूद संभल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं. ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ गई है. फिलहाल नोटिस चस्पा होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई प्रशासन द्वारा तय समयसीमा पूरी होने के बाद होने की संभावना है.