कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने गोवंश संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाया है. राज्य की शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने स्पष्ट कहा कि राज्य में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी गोवंश परिवार के पशु (गाय, बैल आदि) को काटा नहीं जाएगा.
अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ''राज्य में कानून के अनुसार गोवंश परिवार के किसी भी ऐसे पशु को काटा नहीं जाएगा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो. अन्य राज्यों में यह नियम या तो मौजूद नहीं है, कम सख्त है या अलग रूप में लागू है, लेकिन बंगाल में यह स्पष्ट रूप से लागू है.''
पिछली सरकार पर साधा निशाना
मंत्री ने आगे कहा कि यह नियम पिछली सरकार के समय में भी था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के चलते पिछली सरकार ने इस नियम को नजरअंदाज किया. अग्निमित्रा पॉल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नई भाजपा सरकार राज्य में कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक मुद्दों पर सख्ती से काम कर रही है.
यह फैसला पशु प्रेमियों और हिंदू संगठनों द्वारा लंबे समय से उठाए जा रहे गोवंश संरक्षण की मांग को मजबूती देता है. अग्निमित्रा पॉल ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करेगी.