ट्रेन में अब सख्ती! भीख मांगना, फेरी लगाना और धूम्रपान पर लगेगा भारी जुर्माना

Amanat Ansari 23 Jun 2026 03:24: PM 1 Mins
ट्रेन में अब सख्ती! भीख मांगना, फेरी लगाना और धूम्रपान पर लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए सफर को और सुरक्षित व आरामदायक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब ट्रेनों और रेलवे परिसर में भीख मांगने, बिना लाइसेंस फेरी लगाने और धूम्रपान करने पर सीधा जुर्माना लगेगा.

रेल मंत्रालय ने 19 जून 2026 को जारी गजट अधिसूचना के तहत जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 लागू कर दिया है. इन नए नियमों से कई छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में रखा गया है, जिससे यात्री अब सीधे जेल जाने के बजाय सिर्फ जुर्माना भरकर छूट सकेंगे.

मुख्य नियम और जुर्माना

  • भीख मांगना- पूरी तरह प्रतिबंधित, रेलवे कर्मचारी हटा सकेंगे
  • बिना लाइसेंस सामान बेचना (हॉकिंग)- ₹2,000 तक जुर्माना
  • ट्रेन/स्टेशन पर धूम्रपान- ₹2,000 जुर्माना + टिकट जब्त
  • महिलाओं के कोच में घुसना- ₹2,500 जुर्माना + टिकट जब्त + बोगी से बाहर
  • खतरनाक/ज्वलनशील सामान ले जाना- ₹10,000 तक जुर्माना

ये नियम 19 जून 2026 से ही पूरे देश में लागू हो चुके हैं. रेलवे का लक्ष्य है कि ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखा जाए और यात्री बिना किसी परेशानी के सफर कर सकें.

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