नई दिल्ली: इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए सफर को और सुरक्षित व आरामदायक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब ट्रेनों और रेलवे परिसर में भीख मांगने, बिना लाइसेंस फेरी लगाने और धूम्रपान करने पर सीधा जुर्माना लगेगा.
रेल मंत्रालय ने 19 जून 2026 को जारी गजट अधिसूचना के तहत जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 लागू कर दिया है. इन नए नियमों से कई छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में रखा गया है, जिससे यात्री अब सीधे जेल जाने के बजाय सिर्फ जुर्माना भरकर छूट सकेंगे.
मुख्य नियम और जुर्माना
ये नियम 19 जून 2026 से ही पूरे देश में लागू हो चुके हैं. रेलवे का लक्ष्य है कि ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखा जाए और यात्री बिना किसी परेशानी के सफर कर सकें.