नई दिल्ली: चेक बाउंस के मामलों में सजा काट रहे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बकाया रकम चुकाने के लिए दो हफ्ते की आखिरी मोहलत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने और भुगतान का ठोस प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को उनकी सरेंडर करने से मिली छूट को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया.
अदालत ने साफ कहा कि पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं हुआ है और अभिनेता का रवैया भरोसा पैदा नहीं करता. मामला निजी कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस का है. कंपनी का आरोप है कि 2010 में एक फिल्म के लिए राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी. 2013 में उन्होंने 1.05 करोड़ रुपए के सात चेक दिए, जो बाउंस हो गए. समझौते के तहत ब्याज समेत करीब 11 करोड़ रुपए लौटाने की बात कही गई थी.
राजपाल यादव की ओर से सीनियर वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा. उन्होंने कहा कि अभिनेता अपनी नीयत साबित करने के लिए 2 करोड़ रुपए जमा करेंगे और बकाया चुकाने का ठोस प्रस्ताव पेश करेंगे.
वकील ने बताया कि राजपाल यादव करीब साढ़े चार महीने जेल में रह चुके हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई में चेक बाउंस के सात मामलों में उनकी सजा बरकरार रखते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी. अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी.