दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Global Bharat 10 May 2024 10:41: AM 2 Mins
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि कथित शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है. ज्ञात रहे कि AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस मामले में आज जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई करेगी.

बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा कि था अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत देने के लिए अंतरिम जमानत देनी पड़ी तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा था कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी फाइलों से दूर रहेंगे.

चार्जशीट दाखिल करेगी ED

वहीं दिल्ली शराब घोटाला में ED आज चार्जशीट भी दाखिल करेगी, जिसमें वो केजरीवाल को भी आरोपी बनाएगी. वहीं ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के अदालत के सुझाव का विरोध किया था. उन्होंने सवाल किया था कि एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत एक गलत मिसाल कायम करेगी. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दावा किया था कि केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति के खर्च पर गोवा के 7-सितारा होटल में रुके थे, जिसने राज्य में AAP के चुनाव अभियान के लिए कथित तौर पर अवैध धन स्वीकार किया था.

वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने उनकी अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति जताई थी. उनकी कानूनी टीम ने दावा किया कि हलफनामे में कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना की गई है.

हाईकोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कदम को बरकरार रखते हुए कहा था कि एजेंसी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री जांच में शामिल नहीं हो रहे थे.

इन नेताओं पर भी लगे हैं आरोप

ज्ञात रहे कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सहित आप नेताओं पर कुछ व्यापारियों और राजनेताओं के अनुकूल शराब नीति बनाने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप है. वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था.

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