Allahabad HC rape bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) एक बार फिर से दुष्कर्म के मामले को लेकर सुर्खियों में है, हाल ही में हाईकोर्ट के एक जज ने किसी महिला के ब्रेस्ट पकड़ने या पजामा खोलने को दुष्कर्म की कोशिश मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस बयान की चारों तरफ फजीहत हुई थी. खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी भी की थी. उसी तरह से अब जस्टिस संजय कुमार ने रेप केस के आरोपी निश्चल चंडक को जमानत दी है, इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़िता ने खुद ही मुसीबत को न्यौता दिया था, इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है.
कोर्ट की टिप्पणी
दुष्कर्म के आरोपी को बेल देते हुए जज ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता पूरी स्थिति को समझने लायक थी, उसने खुद ही उस परिस्थिति को न्योता दिया जिसमें ये रेप की घटना घटी, इसलिए वह भी इसके ले जिम्मेदार है.
क्या था मामला?
FIR के मुताबिक घटना सितंबर 2024 में उस वक्त घटी जब लड़की अपने दोस्तों के साथ रात में हौज खास के एक रेस्टोरेंट में पार्टी करती है, और रात में करीब 3 बजे वह नशे में थी, इसी वजह से वो आरोपी निश्चल को साथ में उसके घर चलने की सहमति देती है. जिसके बाद पीड़िता ने आरोप लगाया कि निश्चल उसे अपने किसी रिश्तेदार के फ्लैट पर लेकर गया, जहां उसके साथ दो बार रेप किया गया.
'यह रेप नहीं, सहमति से संबंध हो सकता है'
कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि रिपोर्ट में हाइमन फटा मिला, लेकिन डॉक्टर ने यौन शोषण पर स्पष्ट राय नहीं दी है, इसके साथ ही दोनों बालिग हैं और पीड़िता इस बात को समझने में पूरी तरह सक्षम भी थी कि वो कर क्या रही है.