Azam Khan News : रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को शनिवार को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर आजम खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं.
यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ा है, जब आजम खान सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर रामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे. चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. बयान में उन्होंने कहा था कि कलेक्टर-फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं…और मायावती के साथ गठबंधन का जिक्र करते हुए अफसरों पर विवादित टिप्पणी की थी.
उस समय रामपुर के डीएम रहे आन्जनेय कुमार सिंह के निर्देश पर टांडा के तत्कालीन एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी ने थाना भोट में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच की एफआईआर दर्ज कराई थी. करीब 6 साल तक चली सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है. पहले से कई मामलों में जेल में बंद आजम खान के लिए यह सजा राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बड़ा झटका मानी जा रही है. राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.