मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने गुरुवार को उत्तराखंड लोक (सरकारी) एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) अधिनियम 2024 को मंजूरी देने पर राज्यपाल का हार्दिक आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों द्वारा सरकारी एवं निजी संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी.
दंगा नियंत्रण एवं अन्य कार्यों में लगे सरकारी अमले द्वारा किए गए व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था एवं प्रकृति से छेड़छाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं है. राज्य में इस कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा.