कथित शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अरविंद केजरीवाल को कल (2 जून) को सरेंडर करना पड़ेगा. बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. अब केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश 5 जून को आएगा. अब केजरीवाल एक बार फिर तिहाड़ जेल जाएंगे.
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 27 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी. केजरीवाल ने इसके पीछे अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें पीईटी और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण कराने हैं. इन सभी जांचों के लिए उन्हें सात दिन का समय चाहिए.
आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए जानकारी भी दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया. उनका कीटोन लेवल बहुत ऊंचा है. ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. ऐसे में केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग की गई.
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति केस में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पिछले महीने की शुरुआत में राहत मिली थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विरोध सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप संयोजक को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था. केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 (जो अब समाप्त हो चुकी है) में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं. उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया था कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे.