भगवाधारी हो गए पूर्व जस्टिस रोहित आर्या! कॉमेडियन मुनव्वर को जमानत देने से किया था इनकार

Global Bharat 14 Jul 2024 09:48: PM 1 Mins
भगवाधारी हो गए पूर्व जस्टिस रोहित आर्या! कॉमेडियन मुनव्वर को जमानत देने से किया था इनकार

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहित आर्या रिटायरमेंट के बाद भगवाधारी हो गए हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ले ली है. उन्होंने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद कई तरह की बातें हो रही है. बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के आय़ोजित कार्यक्रम की एक तस्वीर में पूर्व जस्टिस आर्या मंच पर नजर आए. जस्टिस आर्या को तीन महीने पहले ही रिटायरमेंट मिली है. बीजेपी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने भोपाल के पार्टी कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई. इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे.

गौतरतलब हो कि जस्टिस आर्य़ ने 1984 में बतौर वकील अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्हें 2003 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सीनियर वकील नियुक्त किया गया था. उन्होंने केंद्र सरकार, SBI, टेलीकॉम विभाग, BSNL, और इनकम टैक्स विभाग के लिए भी केस लड़ा था. उन्हें साल 2013 में हाई कोर्ट में जज बनाया गया था. 2015 में उन्होंने स्थायी जज के रूप में शपथ ली. जस्टिस आर्य़ 27 अप्रैल 2024 को रिटायर हुए थे.

ये वहीं जज हैं जिन्होंने साल 2021 में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था. अपने आदेश में इन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 51A(E) और (F) के तहत धार्मिक, भाषाई, वर्गीय और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद, हर नागरिक और राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे सद्भाव और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें.

राज्य को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे कल्याणकारी समाज में सह-अस्तित्व का यह पारिस्थितिकी तंत्र और निर्वाह नकारात्मक ताकतों द्वारा प्रदूषित न हो. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए फारूकी को जमानत दे दी थी. साथ ही जस्टिस आर्या का नाम महिला के साथ अभद्रता करने के आरोपी को जमानत देने पर भी चर्चा में आया था, जब उन्होंने जमानत मांगने वाले को कहा था कि अपनी पत्नी के साथ शिकायतकर्ता महिला के घर पर रक्षा बंधन के दिन राखी और मिठाई का डब्बा लेकर जाए.

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