नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और लालजी गोधू एंड कंपनी के कंपाउंडेड हींग (मिश्रित हींग) की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. प्रयोगशाला जांच में इन उत्पादों को मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया.
FSSAI के आदेश के अनुसार, एवरेस्ट और लालजी गोधू की कंपाउंडेड हींग के नमूने ‘मिसब्रांडेड’ और ‘सब-स्टैंडर्ड’ पाए गए. ये उत्पाद अल्कोहल सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट के निर्धारित मानक (कम से कम 5 प्रतिशत) को पूरा नहीं करते थे. नियामक ने कहा कि इन उत्पादों की बिक्री तब तक प्रतिबंधित रहेगी जब तक कंपनियां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करतीं.
गरम मसाला और चिकन मसाले पर भी सवाल
एवरेस्ट के गरम मसाला, चिकन मसाला और एग करी पाउडर में भी गैर-अनुपालन पाया गया. इनमें नमक की मात्रा 5 प्रतिशत से अधिक होने और मसालों की मात्रा का लेबल पर सही खुलासा न करने के आरोप हैं. हालांकि इन तीन उत्पादों पर बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन नियामक ने इन पर चेतावनी जारी की है.
FSSAI ने दोनों कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सब-स्टैंडर्ड हींग की बिक्री रोकने और केवल मानकों के अनुरूप उत्पाद बेचने के लिए एक्शन प्लान जमा करें. यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा मानकों के सख्त पालन के लिए की गई है.