नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित दुमना हवाई अड्डे पर एक 62 वर्षीय अमेरिकी नागरिक से प्रतिबंधित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) ट्रैकर डिवाइस जब्त किया गया है. पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी. भारत में हवाई यात्रा के दौरान जीपीएस ट्रैकर डिवाइस ले जाना और उसका उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसे में किसी अमेरिकी नागरिक के पास से यह डिवाइस मिलना किसी गंभीर साजिश की ओर इशारा करता है.
रांझी के सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संतोष कुमार साहू ने बताया कि यह डिवाइस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्त किया और इसे खमरिया पुलिस को सौंप दिया. दुमना हवाई अड्डे के निदेशक आरआर पांडे ने बताया कि यह डिवाइस अमेरिका के कंसास की रहने वाली 62 वर्षीय एंजेला के. परिनार के पास मिला था. एंजेला जबलपुर से दिल्ली की यात्रा कर रही थीं और उनके पास यह जीपीएस ट्रैकर डिवाइस था.
पांडे ने बताया कि गुरुवार को बोर्डिंग से पहले नियमित जांच के दौरान सीआईएसएफ ने एंजेला के हैंडबैग में यह डिवाइस पाया. जब उनसे इस डिवाइस के बारे में पूछा गया, तो एंजेला ने बताया कि वह अपनी उम्र के कारण यात्रा के दौरान यह डिवाइस अपने साथ रखती हैं ताकि उनकी लोकेशन उनके परिवार वालों को पता चल सके. उन्होंने कहा कि यह उनकी सुरक्षा के लिए था. हालांकि, भारत में नियमों के अनुसार, सैटेलाइट फोन और सैटेलाइट-सक्षम जीपीएस डिवाइस ले जाना पूरी तरह से निषिद्ध है, चाहे वह भारत में यात्रा करने वाले लोग हों या भारत के रास्ते कहीं और जा रहे हों. अधिकारी ने बताया कि डिवाइस जब्त करने के बाद एंजेला को उनकी उड़ान में चढ़ने की अनुमति दे दी गई.
इसका मतलब है कि इस घटना के कारण उनकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन डिवाइस को उनके पास से ले लिया गया. यह घटना भारत में हवाई यात्रा के दौरान लागू सख्त नियमों को दर्शाती है, जो यात्रियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. जीपीएस ट्रैकर जैसे उपकरण सैटेलाइट के माध्यम से लोकेशन ट्रैक करते हैं, और इनका दुरुपयोग संवेदनशील जानकारी लीक करने या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है. यही कारण है कि भारत में इन उपकरणों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है.
कई बार विदेशी यात्री, खासकर वे जो भारत के नियमों से पूरी तरह परिचित नहीं होते, अनजाने में ऐसे उपकरण अपने साथ ले आते हैं. इस मामले में, एंजेला ने डिवाइस का उपयोग अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए करने की बात कही, लेकिन नियमों का पालन न करने के कारण डिवाइस को जब्त कर लिया गया. यह घटना यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि भारत में हवाई यात्रा करने से पहले स्थानीय नियमों और प्रतिबंधों की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए. खासकर, सैटेलाइट-आधारित उपकरणों, जैसे जीपीएस ट्रैकर या सैटेलाइट फोन, को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे डिवाइस जब्त होने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.
इस मामले में, एंजेला के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जांच में सहयोग किया और डिवाइस को तुरंत जब्त कर लिया गया. यह मामला उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं. भारत जैसे देशों में, जहां सुरक्षा को लेकर सख्त नियम हैं, यात्रियों को अपने सामान की जांच कर लेनी चाहिए ताकि वे अनजाने में किसी नियम का उल्लंघन न करें. इस घटना से यह भी पता चलता है कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा बल कितने सतर्क रहते हैं और छोटी-छोटी चीजों पर भी उनकी नजर रहती है.