फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में फंसे सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फातिमा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दे दी है. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आजम खान, तंजीम और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है और आजम खान की सजा का आदेश स्थगित कर दिया है.
बता दें कि आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है. ज्ञात रहे कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था.
इसी के साथ कोर्ट ने आजम की सजा पर भी रोक लगा दी है. वहीं तंजीम फातिमा और अब्दुला आजम की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया. केवल आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई है.
इस मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी. यहां यह भी जानकारी दे दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है.
इस दौरान अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी. वहीं हाईकोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फातिमा ने राहत भरी सांस ली है.