राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर लटकी तलवार, संविधान की ये धारा कर देगी राजनीतिक करियर खत्म!

Rahul Jadaun 21 Apr 2025 05:49: PM 2 Mins
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर लटकी तलवार, संविधान की ये धारा कर देगी राजनीतिक करियर खत्म!

लखनऊ: भारतीय लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभाल रहे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता अब खतरे में पड़ गई है. क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं? साथ ही कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी दिया गया है कि 10 दिन के अंदर केंद्र सरकार राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्ट रिपोर्ट पेश करे. इस मामल में सनवाई की अगली तारीख 5 मई मुकर्रर की गई है.

राहुल की नागरिकता पर सवाल

दरअसल, हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाया गया था, याचिकाकर्ता का मानना है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है. जिसकी वजह से वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाए जा सकते, इसी मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई कर रही थी. क्योंकि अगर राहुल के पास किसी अन्य देश की नागरिकता होती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है.

क्या कहती है संविधान की धारा 84 ?

ये पूरा विवाद संविधान की धारा 84 से जुड़ा हुआ है. इस धारा के मुताबिक अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो स्वत: ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है. जिसके बाद वो भारत के अंदर किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकता, और ना ही मतदान कर सकता है. भारत के अंदर "एक व्यक्ति, एक देश की नागरिकता" प्रावधान है.

नवंबर 2024 में दायर हुई थी याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट में नवंबर 2024 में एक याचिका दायर की गई थी, ये याचिका कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं हैं, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है. 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जवाब देने का निर्देश दिया है.

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्हें ब्रिटिश नागरिक बताया गया था. इस आरोप का आधार एक ब्रिटिश कंपनी को बताया गया था जिसने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का दावा किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि किसी कंपनी के कहने से कोई व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक नहीं बन जाता.

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