बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पंचायत ने सुनाया फैसला! समझौता कर बालिग होने पर शादी कराने का फरमान

Amanat Ansari 22 Sep 2026 12:35 PM 1 Mins
बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पंचायत ने सुनाया फैसला! समझौता कर बालिग होने पर शादी कराने का फरमान

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शीशगढ़ क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप वाले मामले में पंचायत ने हैरान करने वाला फैसला सुनाया है. पंचायत ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराते हुए तय किया कि अभी रोका-टीका होगा और किशोरी के बालिग होने के बाद आरोपी युवक से उसकी शादी करा दी जाएगी.

पीड़िता की मां ने थाना शीशगढ़ में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के एक युवक ने करीब एक साल पहले उनकी 16 वर्षीय बेटी को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया और फोटो बना लिए. आरोपी फोटो वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक किशोरी से दुष्कर्म करता रहा. किशोरी के डरी-सहमी रहने पर परिजनों ने पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई.

आरोपी पक्ष से शिकायत करने पर धमकी मिलने के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत के बाद गांव में पंचायत बैठी. आरोप है कि दोनों पक्षों पर दबाव बनाकर समझौता कराया गया. सोमवार को आरोपी युवक और किशोरी के परिवार की मौजूदगी में गोद और टीका का कार्यक्रम भी कराया गया. पंचायत में यह भी तय हुआ कि किशोरी के बालिग होने पर विवाह आरोपी से कराया जाएगा. यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

शीशगढ़ इंस्पेक्टर वीरेंद्र पाल ने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था और गांव के लोगों ने आपसी स्तर पर फैसला करा दिया. थाने में अभी कोई नई शिकायत या तहरीर नहीं आई है. अगर तहरीर मिलती है तो रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

अधिवक्ता उमंग रावत का कहना है कि दुष्कर्म के मामले में कानूनन समझौता नहीं किया जा सकता. समझौता कराने में शामिल लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है. पंचायत में शामिल करीब एक दर्जन लोग भी जांच के बाद आरोपी बनाए जा सकते हैं.

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