नई दिल्ली: चंडीगढ़ नगर निगम ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए छह आक्रामक कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इनमें अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टेरियर, केन कोर्सो, डोगो अर्जेंटिनो और रॉटवीलर शामिल हैं. हालांकि, जिन लोगों के पास पहले से ये कुत्ते हैं, उन्हें इन्हें रखने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें अपने कुत्तों को पंजीकृत करवाना होगा और उन्हें नियंत्रित रखना होगा.
नए नियमों के अनुसार, इन नस्लों के कुत्तों को अब नगर निगम में पंजीकृत नहीं किया जाएगा. जिन लोगों के पास पहले से ये कुत्ते हैं, उन्हें 45 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाना होगा. इसके बाद, अगर कोई इन नस्लों के कुत्तों को पालता हुआ पाया गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और कुत्ते को जब्त कर लिया जाएगा.
कुत्ते के मालिकों को अपने कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर मुंह बंद रखने और मजबूत पट्टे से बांधकर रखने की सलाह दी गई है. उन्हें अपने कुत्तों को प्रशिक्षित करने की भी सलाह दी गई है ताकि वे शांत और नियंत्रित रहें. इसके अलावा, नगर निगम ने कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है. घरों में रखे जाने वाले कुत्तों की संख्या भी निर्धारित की गई है. कुत्तों को कुछ सार्वजनिक स्थानों जैसे सुखना झील, रोज गार्डन, रॉक गार्डन आदि में ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
कुत्ते के मालिकों को अपने कुत्तों के मल को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ने की सलाह दी गई है. अगर कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर मल करता है, तो मालिक को उसे साफ करना होगा और उचित तरीके से निपटाना होगा. नगर निगम ने यह भी कहा है कि जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.