नीला ड्रम कांड: सौरभ के भाई का हुआ एक्सीडेंट, मुस्कान पक्ष पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप

Amanat Ansari 30 Oct 2026 11:03 AM 1 Mins
नीला ड्रम कांड: सौरभ के भाई का हुआ एक्सीडेंट, मुस्कान पक्ष पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप

मेरठ: बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है. मृतक सौरभ राजपूत के बड़े भाई और मामले के वादी राहुल (उर्फ बबलू) बुधवार रात दिल्ली रोड पर कार की टक्कर से घायल हो गए. राहुल ने आरोप लगाया कि यह जानलेवा हमला था और उनकी हत्या की साजिश रची गई. उन्होंने मुस्कान पक्ष पर शक जताते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है.

राहुल ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे दिल्ली रोड पर बहादुर मोटर्स के पास खड़े थे. इसी दौरान एक अज्ञात कार सवार ने उन्हें टक्कर मार दी. कार को बैक कर दोबारा टक्कर मारी गई. जान बचाने के लिए राहुल गली में भागे और हल्ला मचाया. कार सवार मौके से फरार हो गया. उन्हें पैर, हाथ और पसलियों में चोट लगी. घर और दोस्तों को सूचना देने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

इसी बीच, कांड के 18 महीने बाद बुधवार शाम वह मकान खोला गया, जिसमें सौरभ और मुस्कान रहते थे. ब्रह्मपुरी पुलिस की मौजूदगी में ताले तोड़े गए. सौरभ की मां रेणू देवी, भाई राहुल और मकान मालिक ओमपाल सिंह की मौजूदगी में तलाशी ली गई. सामान की सूची बनाकर सौरभ का सामान राहुल को सौंप दिया गया. जिस कमरे में हत्या हुई थी, वहां पहुंचते ही मां और भाई भावुक हो गए और रो पड़े.

मकान लंबे समय से बंद था. अंदर तेज दुर्गंध थी. कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और अन्य सामान बिखरा पड़ा था. बिजली भी कटी थी. परिवार ने सौरभ का सामान अपने कब्जे में लिया, जबकि मुस्कान और बेटी पीहू के कुछ कपड़े-खिलौने मकान में छोड़ दिए गए. बाद में मकान मालिक ने ताला लगा दिया.

गुरुवार को कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के साथ सौरभ की मां रेणू राजपूत जिला कारागार पहुंचीं. उन्होंने मुस्कान और साहिल को सेंट्रल जेल ट्रांसफर करने की मांग की. जेल अधीक्षक ने बताया कि फांसी की सजा के बाद मुख्यालय को सूचित किया जा चुका है और आदेश पर आगे की प्रक्रिया होगी.

बता दें कि मेरठ की अदालत ने सितंबर 2026 में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया था और अक्टूबर में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई. शव को नीले ड्रम में सीमेंट-रेत से भरकर छिपाया गया था. दोनों ने फांसी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की है.

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