मानहानि मामले में शिवसेना UBT नेता संजय राउत को जेल, जुर्माना भी भरना होगा

Global Bharat 26 Sep 2024 01:34: PM 1 Mins
मानहानि मामले में शिवसेना UBT नेता संजय राउत को जेल, जुर्माना भी भरना होगा

मानहानि केस में शिवसेना UBT नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को दोषी ठहराया गया है. इस केस में संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. बता दें कि संजय राउत के खिलाफ BJP नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) की पत्नी मेधा किरीट सोमैया (Medha Kirit Somaiya) ने मानहानि का केस दायर कराया था, क्योंकि UBT नेता ने किरीट सोमैया की पत्नी के NGO पर कथित रूप से 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन उस आरोप को साबित करने में संजय राउत असफल रहे.

दरअसल, वर्ष 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि BJP नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का NGO मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों में हुए घोटाले में शामिल है. पूरा मामला कथित 100 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है. वहीं किरीट सोमैया ने संजय राउत के आरोपों को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था और घोटाले का सबूत देने की मांग की थी.

वहीं जब संजय राउत ने घोटाले के सबूत नहीं दिए तो इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया. मेधा सोमैया ने कहा था कि संजय राउत ने कथित घोटाले को लेकर कई आधारहीन आरोप लगाए और ये सब मीडिया में भी छपा और बड़े वर्ग में प्रसारित हुए. इसी बीच मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने केस की सुनवाई की और राउत को मानहानि का दोषी पाया.

इसी बीच संजय राउत ने बदलापुर (Badlapur rape case) मामले में आरोपी अक्षय शिंदे (Akshay Shinde) के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं. राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए इस एनकाउंटर को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि दुष्कर्मी को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से एनकाउंटर कर राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए. इसे लेकर राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एनकाउंटर का श्रेय लेने के लिए शिंदे और फडणवीस में मुकाबला चल रहा है.

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