Vijay Shah: मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, इसके साथ ही उनकी माफी को भी नामंजूर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ये माफी सिर्फ कानूनी एक्शन से बचने कि लिए मांगी जा रही है, इस तरह माफी मांगने से आप कानूनी प्रक्रिया से बच नहीं सकते हैं, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह पर कार्रवाई करने के लिए एसआईटी का गठन करने का भी आदेश दिया है.
हंसते हुए मांगी थी माफी
दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादिय टिप्पणी करने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा था तो मंत्री विजय शाह ने माफी तो मांगी थी, लेकिन वो माफी मांगते समय भी हंसते नजर आ रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा था कि अपने बयान पर वो शर्मिंदा हैं. जिसेक बाद लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया था, और विपक्ष ने भी इस माफी पर सवाल खड़े किये थे, सभी लोगों का कहना था कि बस डैमेज कंट्रोल करने के लिए वजय ने ये माफी का ड्रामा किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माफी को नामंजूर कर मंत्री को बड़ा झटका दे दिया है.
कर्नल सोफिया पर की थी विवादित टिप्पणी
बता दें कि विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की थी, एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को दिये मुंहतोड़ जवाब पर बोलते हुए कहा था कि पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ा था, जिसका जवाब देने के लिए हमने उनकी बहन को ही भेज दिया, जिसने हमारी बेटियों के सिंदूर का हिसाब आतंकवादियों से लिया. इसी बयान के बाद चौतरफा बवाल मचा था, जिसमें लोगों ने मंत्री के इस विवादित बयान पर उनकी काफी आलोचना की थी. तो वहीं कोर्ट ने इस मामले में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी दिये थे. इसी कार्रवाई से बचने के लिए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जहां कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है.