बयान दर्ज करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने नए दिशा-निर्देश में क्या हैं?

Global Bharat 29 Oct 2024 08:15: PM 1 Mins
बयान दर्ज करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने नए दिशा-निर्देश में क्या हैं?

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बयान दर्ज करने के समय के बारे में अपने अधिकारियों को आंतरिक दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि समन किए गए लोगों के लिए नियमित घंटों के दौरान ऐसा करने का प्रयास किया जाना चाहिए. संघीय एजेंसी ने यह भी कहा है कि बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों से पूछताछ नियमित घंटों तक ही सीमित होनी चाहिए.

ED ने कहा है कि वह PMLA की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहा है. इन निर्देशों का पालन करने के लिए, ED ने अपने अधिकारियों के लिए व्यापक आंतरिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऐसे बयान दर्ज करने के समय के बारे में विशेष जानकारी शामिल है.

ED ने अपने संचार में उल्लेख किया है कि अधिकृत अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सामना किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियों के साथ-साथ नियत तिथि और समय पर बुलाए गए व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए प्रश्नावली के साथ अच्छी तरह से तैयार रहें.

समन के अनुपालन की तिथि और समय तय करते समय अधिकृत अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को बुलाया गया है, उसे घंटों इंतजार कराए बिना नियत समय और तिथि पर पूछताछ के लिए ले जाया जाए.

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