नई दिल्ली: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत से पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की है. पुलिस ने कहा कि यह हत्या बेहद क्रूर, बर्बर तरीके से की गई थी, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में आती है.
पुलिस का तर्क
पुलिस ने कहा कि दोषी बूचड़ बन गए थे और उन्हें कोई दया नहीं बरती जानी चाहिए. ताहिर हुसैन के वकील ने फांसी की सजा का विरोध किया. उन्होंने कहा कि हर हत्या के मामले में फांसी नहीं दी जा सकती. 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन और चार अन्य को हत्या, अपहरण, दंगा और दुश्मनी फैलाने समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था.