नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शनिवार को अवैध रूप से निर्मित मदरसे को उसके संचालकों ने स्वेच्छा से ध्वस्त कर दिया. संसद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद यह पहली ऐसी कार्रवाई है. प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की शिकायत के बाद संचालकों को नोटिस जारी किया था. स्थानीय मुस्लिम समुदाय के निवासी ने शिकायत की थी. अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा मदरसे को ढहाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले संचालक ने नए पारित कानून के आलोक में खुद ही कार्रवाई की.
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पन्ना की बीडी कॉलोनी में पिछले 30 वर्षों से मदरसा अवैध रूप से चल रहा था. पिछले कई वर्षों में कई नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संचालक ने इसका पालन नहीं किया. हालांकि, वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होने और सख्त प्रवर्तन की चेतावनी जारी होने के बाद संचालक ने स्वेच्छा से ढांचे को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया. अधिकारियों के अनुसार, मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया था. स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से आपत्ति जताई थी. इन शिकायतों के बावजूद, हाल ही तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई थी.
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संचालक ने दावा किया कि उसे शुरू में स्थानीय ग्राम पंचायत से अनुमति मिली थी, लेकिन अब चूंकि यह क्षेत्र नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए निर्माण को अवैध माना गया है. सूत्रों ने कहा है कि मामला लंबे समय तक अदालत में रहा, जिससे पहले प्रशासनिक हस्तक्षेप सीमित था. लेकिन हाल ही में विधायी परिवर्तनों के साथ, अधिकारियों ने स्वैच्छिक विध्वंस को प्रेरित करते हुए अंतिम नोटिस जारी किया.
शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने अवैध रूप से अधिग्रहित वक्फ भूमि पर 'अनैतिक गतिविधियों' के बारे में चिंता जताई थी. उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के साथ, अब इस तरह के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है. ऐसी संपत्तियों को चैनलाइज़ किया जाएगा. विभिन्न गतिविधियों की आड़ में जुटाए गए धन का उपयोग अब अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के विकास के लिए किया जाएगा.