नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आधिकारिक संदर्भ में 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी निर्देश में सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे सरकारी पत्राचार, रिकॉर्ड, दस्तावेजों या किसी भी आधिकारिक संचार में इन पुराने शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.
इस फैसले का आधार यह है कि भारतीय संविधान में इन समुदायों के लिए केवल 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' ही निर्धारित शब्दावली है.
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों में इन शब्दों का प्रयोग जारी रहने की शिकायतें मिलीं, जिसके बाद राज्य सरकार ने समीक्षा कर यह सख्त कदम उठाया. इसका उद्देश्य सम्मानजनक और संवैधानिक भाषा का प्रयोग सुनिश्चित करना है.