सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत! इलाहाबाद HC में रोक, ED-CBI को रिपोर्ट न बनाने का आदेश

Amanat Ansari 17 Aug 2026 02:07 PM 1 Mins
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत! इलाहाबाद HC में रोक, ED-CBI को रिपोर्ट न बनाने का आदेश

नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आदेश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में कोई भी कार्यवाही आगे न बढ़ाई जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई समेत केंद्रीय एजेंसियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें. राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने को कहा गया था.

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम राहत दी. अदालत ने सीबीआई, ईडी और याचिकाकर्ता कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर को नोटिस भी जारी किया है.

याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले एजेंसियों और संबंधित मंत्रालयों को आठ सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को फिलहाल कानूनी राहत मिल गई है. अब आगे की सुनवाई का इंतजार है.

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