सीएम योगी का सख्त आदेश, 24 घंटे में श्रमिकों की समस्या करें खत्म, नहीं तो होगी कार्रवाई

Global Bharat 13 Apr 2026 04:51: PM 1 Mins
सीएम योगी का सख्त आदेश, 24 घंटे में श्रमिकों की समस्या करें खत्म, नहीं तो होगी कार्रवाई

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की देर रात श्रमिकों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के जिलाधिकारी सहित उद्योग विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि उद्योग प्रतिनिधियों के साथ ही इकाई प्रबंधन के साथ बातचीत करें और 24 घंटे के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान करें. सीएम ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन्हें सम्मानजनक मानदेय के साथ ही तय समय तक काम कराए. अत्यधिक समय तक काम कराने पर उचित मानदेय दिया जाए. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, इसके साथ ही उनकी सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, विश्रामगृह, शौचालय सहित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए. सुरक्षा किट अवश्य हो. श्रमिकों को किट देना औद्योगिक इकाइयों की अनिवार्य जिम्मेदारी है. अधिकारी श्रमिकों को मिलने वाली सुविधा सुनिश्चित कराए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य घंटा का विशेष पालन हो. महिला श्रमिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए. शिकायतों पर हीला-हवालीवली न करें. त्वरित निस्तारण करें. 

महिला श्रमिकों की सुरक्षा पर दें ध्यान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु व सूक्ष्म इकाइयों के साथ नियमित बैठक की जाए. मजूदर यूनियन के साथ भी वार्ता हो. औद्योगिक क्षेत्र में विशेष सतर्कता रखी जाए, इसके साथ ही खुफिया तंत्र सक्रिय होकर काम करें. कंपनियों के साथ ही किसी भी प्रकार की भड़काऊ या अव्यवस्था फैलाने वालों को चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए. बैठक में औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी सुषमा व लघु उद्यम मंत्री राकेश सचान, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी सहित गोरखपुर के जिलाधिकारी व यूपीसीडा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे.

Greater Noida labour protest Yogi Adityanath labour order UP workers rights news Yogi government strict action on industries Labour safety rules Uttar Pradesh Worker salary overtime rule India

Description of the author

Recent News