मुंबई: सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के करीब छह साल बाद मामले में बड़ा मोड़ आ गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को दिशा की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने और FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. यह फैसला दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर आया है.
कोर्ट ने CBI को सतीश सालियान का बयान दर्ज करने, FIR रजिस्टर करने और जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. मालवणी पुलिस स्टेशन को मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने को कहा गया है. अदालत ने साफ किया कि जांच में सबूत मिलने पर ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. सिर्फ नाम या आरोप के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद हुई थी. वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं. मुंबई पुलिस ने शुरुआत में इसे दुर्घटना/आत्महत्या का मामला बताया था. बाद में महाराष्ट्र सरकार ने SIT गठित की, जिसने भी फoul प्ले का कोई सबूत नहीं पाया.
सतीश सालियान ने याचिका में बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए CBI जांच और FIR की मांग की थी. याचिका में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे समेत कुछ अन्य नामों का जिक्र था, लेकिन ये आरोप अभी जांच के अधीन हैं और कोर्ट के आदेश का मतलब किसी को दोषी ठहराना नहीं है.
अगस्त में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे. अदालत ने पूछा था कि परिवार द्वारा संदेह जताए जाने के बावजूद FIR दर्ज करने में क्या बाधा थी और मेडिकल रिपोर्ट तथा चोटों की पर्याप्त जांच हुई या नहीं. अब CBI जांच से मामले में नई दिशा मिलने की उम्मीद है.